ITR Refund Delay: इनकम टैक्स रिफंड अटका है, जानें अकाउंट में पैसा कब आएगा और कैसे करें ऑनलाइन स्टेटस चेक

ITR रिफंड में देरी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि हाई-वैल्यू और रेड-फ्लैग्ड क्लेम की अतिरिक्त जांच की जा रही है। सभी सही रिफंड दिसंबर 2025 तक जारी होंगे। जानें क्यों हो रही देरी और कैसे चेक करें अपना ITR रिफंड स्टेटस ऑनलाइन।

Post Published By: Sapna Srivastava
Updated : 28 November 2025, 8:16 AM IST
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New Delhi: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले लाखों टैक्सपेयर्स को रिफंड का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को रिफंड जारी कर दिया गया है, फिर भी कई टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है रिफंड में देरी क्यों हो रही है?

सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कुछ रिफंड क्लेम को अतिरिक्त सतर्कता के साथ जांचा जा रहा है। ये क्लेम ‘हाई-वैल्यू’ या ‘रेड-फ्लैग्ड’ कैटेगरी में आते हैं, जिनमें कुछ ऐसे डिडक्शन या क्लेम शामिल होते हैं जिन्हें अप्रूवल से पहले विशेष समीक्षा की आवश्यकता होती है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने बताया कि सभी वैध और सही रिफंड दिसंबर 2025 तक जारी कर दिए जाएंगे, इसलिए टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है।

क्यों रुका हुआ है आपका ITR रिफंड?

रिफंड में देरी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

  • आपका रिफंड क्लेम हाई-वैल्यू या रेड-फ्लैग्ड कैटेगरी में हो सकता है।
  • रिटर्न में दिए गए कुछ डिडक्शन को सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड न होना।
  • ITR का ई-वेरिफिकेशन पूरा न होना।
  • प्रोसेसिंग में अतिरिक्त डॉक्युमेंट समीक्षा की आवश्यकता।
ITR Refund

इनकम टैक्स रिटर्न (Img source: Google)

कैसे चेक करें अपना ITR Refund Status?

1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से

आप अपने PAN का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रिफंड की स्थिति आसानी से देख सकते हैं।
स्टेप:

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • User ID (PAN) और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • e-File सेक्शन में Income Tax Return पर क्लिक करें।
  • अब View Filed Returns चुनें।

यहां आपको आपके रिफंड का पूरा स्टेटस दिख जाएगा।

ITR रिफंड आने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि—

  • बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड हो
  • ITR सही तरीके से फाइल हो
  • ई-वेरिफिकेशन पूरा हो

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2. NSDL-TIN पोर्टल से रिफंड ट्रैक करें

NSDL-TIN वेबसाइट आपको एक क्लिक में रिफंड की स्थिति दिखा देती है।
स्टेप:

  • NSDL-TIN Refund Status पेज खोलें।
  • PAN दर्ज करें और Assessment Year चुनें।

स्क्रीन पर तत्काल यह जानकारी दिखेगी—

  • रिफंड जारी हुआ है या नहीं
  • कितना अमाउंट जारी हुआ
  • भुगतान किस तरीके से भेजा गया—NEFT या चेक

यह पोर्टल लगातार अपडेट रहता है, इसलिए टैक्सपेयर्स आसानी से अपने रिफंड की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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टैक्सपेयर्स के लिए सलाह

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच जारी है, लेकिन टैक्सपेयर्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन दावों में कोई त्रुटि नहीं है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड मिल जाएगा। तब तक आप समय-समय पर अपना स्टेटस चेक कर अपडेट लेते रहें।

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 28 November 2025, 8:16 AM IST

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