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ITR रिफंड में देरी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि हाई-वैल्यू और रेड-फ्लैग्ड क्लेम की अतिरिक्त जांच की जा रही है। सभी सही रिफंड दिसंबर 2025 तक जारी होंगे। जानें क्यों हो रही देरी और कैसे चेक करें अपना ITR रिफंड स्टेटस ऑनलाइन।
ITR रिफंड में देरी (img source: Google)
New Delhi: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले लाखों टैक्सपेयर्स को रिफंड का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को रिफंड जारी कर दिया गया है, फिर भी कई टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है रिफंड में देरी क्यों हो रही है?
सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कुछ रिफंड क्लेम को अतिरिक्त सतर्कता के साथ जांचा जा रहा है। ये क्लेम ‘हाई-वैल्यू’ या ‘रेड-फ्लैग्ड’ कैटेगरी में आते हैं, जिनमें कुछ ऐसे डिडक्शन या क्लेम शामिल होते हैं जिन्हें अप्रूवल से पहले विशेष समीक्षा की आवश्यकता होती है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने बताया कि सभी वैध और सही रिफंड दिसंबर 2025 तक जारी कर दिए जाएंगे, इसलिए टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है।
रिफंड में देरी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:
इनकम टैक्स रिटर्न (Img source: Google)
आप अपने PAN का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रिफंड की स्थिति आसानी से देख सकते हैं।
स्टेप:
यहां आपको आपके रिफंड का पूरा स्टेटस दिख जाएगा।
ITR रिफंड आने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि—
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NSDL-TIN वेबसाइट आपको एक क्लिक में रिफंड की स्थिति दिखा देती है।
स्टेप:
स्क्रीन पर तत्काल यह जानकारी दिखेगी—
यह पोर्टल लगातार अपडेट रहता है, इसलिए टैक्सपेयर्स आसानी से अपने रिफंड की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच जारी है, लेकिन टैक्सपेयर्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन दावों में कोई त्रुटि नहीं है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड मिल जाएगा। तब तक आप समय-समय पर अपना स्टेटस चेक कर अपडेट लेते रहें।
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