रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पति-पत्नी को मिल सकती है एक ही जगह पोस्टिंग; जानें नया नियम

रेलवे बोर्ड ने गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के पति-पत्नी को एक जगह या नजदीकी स्टेशन पर पोस्टिंग देने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। दोनों रेलवे कर्मचारी हों या एक रेलवे और दूसरा सरकारी सेवा में हो, प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार साथ पोस्टिंग का प्रयास होगा। बच्चों की देखभाल को भी महत्व दिया गया है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 9 August 2026, 10:44 AM IST
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New Delhi: रेलवे में नौकरी करने वाले पति-पत्नी के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के पति-पत्नी को एक ही जगह या आसपास तैनाती देने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत प्रशासनिक परिस्थितियों और उपलब्ध पदों को ध्यान में रखते हुए पति-पत्नी को एक साथ या नजदीकी स्टेशन पर पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया आदेश

रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आरबीई संख्या 63/2026 के तहत 5 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया है। नए निर्देशों का उद्देश्य रेल कर्मचारियों को पारिवारिक जीवन बेहतर तरीके से चलाने में सुविधा देना है।

बोर्ड ने कहा है कि पति-पत्नी की पोस्टिंग से जुड़े मामलों में प्रशासनिक जरूरतों के साथ पारिवारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पति-पत्नी दोनों रेलवे में हों तो क्या होगा?

यदि पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही वरिष्ठता इकाई में काम कर रहे हैं, तो जरूरत के अनुसार उन्हें एक ही स्थान पर तैनात करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, यह सुविधा प्रशासनिक जरूरतों और उपलब्ध पदों के आधार पर लागू होगी। यानी इसे हर मामले में अनिवार्य स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा।

अलग-अलग सरकारी विभाग में नौकरी होने पर भी राहत

नए निर्देशों के तहत यदि पति-पत्नी में से एक रेलवे कर्मचारी है और दूसरा किसी अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो भी उन्हें एक ही स्थान या नजदीकी स्टेशन पर तैनात करने की यथासंभव कोशिश की जाएगी। रेलवे प्रशासन को ऐसे मामलों में उपलब्ध पदों और प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा।

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बच्चों की देखभाल का भी रखा गया ध्यान

रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों में पारिवारिक जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल को भी महत्व दिया गया है। विशेष रूप से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की देखभाल की जरूरत को ध्यान में रखने की बात कही गई है।

इसका उद्देश्य यह है कि रेल कर्मचारियों को नौकरी के साथ परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों को संभालने में परेशानी कम हो।

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सीधे अधीनस्थ नहीं होंगे पति-पत्नी

यदि पति-पत्नी दोनों को एक ही स्थान पर पोस्टिंग दी जाती है, तो एक महत्वपूर्ण शर्त भी लागू होगी। बोर्ड के निर्देश के अनुसार यह सुनिश्चित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे के सीधे अधीनस्थ के रूप में काम न करे। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यस्थल पर निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

प्रशासनिक जरूरतें रहेंगी अहम

हालांकि नए आदेश से रेलकर्मियों को राहत मिलेगी, लेकिन पोस्टिंग का फैसला उपलब्ध पदों और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर ही किया जाएगा। यानी पति-पत्नी को एक जगह पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हर मामले में यह संभव हो, यह जरूरी नहीं है।

नए निर्देशों से उन रेलकर्मी परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अलग-अलग स्थानों पर तैनाती के कारण लंबे समय से पारिवारिक और बच्चों की देखभाल से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

Location :  New Delhi

Published :  9 August 2026, 10:44 AM IST

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