DUSU चुनाव में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज, NSUI उम्मीदवार को झटका

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों में गड़बड़ी और एबीवीपी के पक्ष में पक्षपात के आरोपों वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 30 September 2026, 2:41 PM IST
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New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव में गड़बड़ी और पक्षपात के आरोपों वाली याचिका पर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

NSUI उम्मीदवार ने पक्षपात का लगाया आरोप

यह याचिका विजय शंकर मीणा ने दायर की थी, जिन्होंने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की ओर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पक्ष में पक्षपातपूर्ण प्रचार किया। याचिकाकर्ता ने इन आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में तस्वीरें भी पेश की थीं।

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कोर्ट ने तस्वीरों को सबूत मानने से किया इनकार

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सौरभ बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि पेश की गई तस्वीरें यह साबित करने के लिए काफी नहीं थीं कि तस्वीरों में दिख रहे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े थे या चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में पक्षपात या गड़बड़ी के आरोपों को सिर्फ तस्वीरों के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता।

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चुनाव प्रक्रिया पर उठाए गए सवाल

याचिका में DU प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के साथ ही, DUSU चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली कानूनी लड़ाई असल में खत्म हो गई है।

Location :  New Delhi

Published :  30 September 2026, 2:41 PM IST

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