दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान का ऐलान: 1 नवंबर से निर्माण कार्यों पर रोक, 50% WFH और दोगुना होगा पार्किंग चार्ज

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत नए नियमों की घोषणा की है। 1 नवंबर से निर्माण कार्यों पर रोक, 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम, दोगुना पार्किंग चार्ज और बिना पीयूसी ईंधन न मिलने जैसे कड़े नियम लागू किए जाएंगे।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 28 September 2026, 3:16 PM IST
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New Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में हर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। 2026-27 के सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। नए नियमों के तहत, धूल, गाड़ियों और निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी।

चार महीने तक धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक

सरकार की योजना के अनुसार, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धूल उड़ाने वाले तोड़-फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इस दौरान निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच और भी पाबंदियां लगाई जाएंगी क्योंकि यह प्रदूषण के सबसे ज्यादा स्तर वाला समय होता है। इस दौरान निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी और सीमेंट लाने वाली बाहरी गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी।

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सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% 'वर्क फ्रॉम होम'

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने के तरीकों में भी बदलाव किए गए हैं। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी। हालांकि, जरूरी सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी जाएगी।

ज्यादा पार्किंग फीस और ऑफिस के समय में बदलाव

गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए अधिकृत जगहों पर पार्किंग फीस दोगुनी कर दी जाएगी; हालांकि, मेट्रो पार्किंग सुविधाओं को इस बढ़ोतरी से छूट दी गई है। इसके अलावा नगर निगम के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे।

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वैलिड PUC के बिना फ्यूल नहीं

जिन गाड़ियों के पास वैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी गाड़ियों को पूरे साल पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट की स्थिति की जांच के लिए डिजिटल डेटाबेस का इस्तेमाल करके नियमों के पालन की पुष्टि की जाएगी।

बाहर से आने वाले नॉन-BS-6 वाहनों पर रोक

1 नवंबर से 28 फरवरी के बीच दिल्ली में बाहर से आने वाले उन वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। हालांकि, CNG, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इन उपायों का मकसद सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

Location :  New Delhi

Published :  28 September 2026, 3:16 PM IST

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