डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी: अवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नसबंदी के बाद शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे सभी कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट ने अवारा कुत्तों के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। केवल हींसक और खतरनाक कुत्तों को ही नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर प्रतिबंध लगाया है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 22 August 2025, 10:52 AM IST
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अवारा कुत्तों के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरे देश में एक समान नियम लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि जो कुत्ते शेल्टर होम में रखे गए हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, बशर्ते वे हिंसक न हों।

सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने की मनाही

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल वे कुत्ते जिन्हें खतरा माना जाता है, या जो हिंसक व्यवहार करते हैं, उन्हें ही नियंत्रित रखा जाएगा। यानी की आक्रामक कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि उनके बढ़ने और फैलने पर नियंत्रण रखा जा सके। कोर्ट का कहना है कि हर जगह कुत्तों को खाना खिलाने में समस्या होगी। इसके लिए प्रशासन को कुत्तों को खाना देने की जगह तय करनी होगी।

नसबंदी के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कुत्तों की नसबंदी का कार्यक्रम प्रभावी रूप से चलाया जाए। नसबंदी के बाद ही कुत्तों को छोड़ने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, इन कुत्तों को जहां से पकड़ा गया है वहीं पर छोड़ा जाएगा। इससे न केवल कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी, बल्कि उनकी देखभाल भी बेहतर ढंग से हो सकेगी। यह फैसला देश भर में अवारा कुत्तों के प्रबंधन और नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। सरकारों और स्थानीय निकायों को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे जनसुरक्षा के साथ-साथ पशु कल्याण भी सुनिश्चित हो सके।

बाधा डालने वाले NGO पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस आदेश में बाधा डालने वाले एनजीओ पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के लिए ये नोटिस जारी किया है। कोर्ट का ये भी कहना है कि  पशुप्रेमी कुत्तों को गोद ले सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे।

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  • New Delhi

Published : 
  • 22 August 2025, 10:52 AM IST