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दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हालात हिंसक हो गए। हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी हुई। पुलिस ने आंसू गैस और हल्का बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया।
दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा
New Delhi: देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान मंगलवार देर रात हालात अचानक बेकाबू हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने फैज-ए-इलाही मस्जिद और उससे सटी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की।
इस दौरान स्थानीय लोगों के एक समूह ने विरोध करते हुए पुलिस और निगम की टीम पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित मामले के आदेश के तहत की गई। तुर्कमान गेट स्थित सैयद फैज इलाही मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी करीब 36,400 वर्ग फुट जमीन पर अवैध निर्माण पाए गए थे। कोर्ट के निर्देश मिलने के बाद एमसीडी ने रात के समय अतिक्रमण हटाने का फैसला किया ताकि दिन में यातायात और आम जनता को कम परेशानी हो।
जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, मौके पर करीब 150 लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से 25 से 30 लोगों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस दौरान पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।
दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास MCD का एक्शन, इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात
सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि उपद्रवियों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की तत्परता से स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया ताकि किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी न हो। पुलिस ने मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कार्रवाई के दौरान मस्जिद के पास बने बरात घर के एक हिस्से को तोड़ा गया। इसके अलावा दो अवैध दुकानें और तीन डिस्पेंसरी भी बुलडोजर कार्रवाई की जद में आईं। दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान में 32 जेसीबी मशीन, पोकलेन, न्यूमेटिक हैमर और कई ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिद की मूल संरचना और वैध जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।
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इस बीच, अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
घटना के बाद तुर्कमान गेट और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।