चाईबासा कोर्ट का बड़ा फैसला: अफीम की खेती करने वाले दो तस्करों को 5-5 साल की जेल!

चाईबासा की अदालत ने टोंटो क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती और व्यापार करने के मामले में दो दोषियों, सुरजा दुराईबुरू और गर्दी सुंडी को 5-5 साल की जेल और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला एनडीपीएस एक्ट के तहत दिया है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 21 June 2026, 12:45 PM IST
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Chaibasa: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने अफीम (पोस्ता) की खेती और उसके अवैध व्यापार से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने मामले के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

6 साल पुराने मामले में आया फैसला

यह पूरा मामला टोंटो थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, 19 मार्च 2020 को पुलिस को टोंटो थाना क्षेत्र के बड़ा कूचियां गांव में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती और तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और दो सगे स्थानीय निवासियों— सुरजा दुराईबुरू (पिता: सुलूप दुराईबुरू) और गर्दी सुंडी (पिता: स्वर्गीय भेंगरा सुंडी) को रंगे हाथों दबोचा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ टोंटो थाना कांड संख्या 06/2020 के तहत एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।

गिरफ्तारी के बाद चाईबासा पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने लापरवाही न बरतते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों से सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया। चाईबासा पुलिस द्वारा अदालत में समय पर और बेहद पुख्ता आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया, जिसके चलते दोषियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा।

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एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(सी) के तहत ठहराया गया दोषी

इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई चाईबासा कोर्ट में विशेष एनडीपीएस केस संख्या 06/2021 के तहत चल रही थी। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की लंबी दलीलें सुनने तथा पुलिस के वैज्ञानिक साक्ष्यों को देखने के बाद, माननीय न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(सी) के तहत अफीम की अवैध खेती और तस्करी का मुख्य दोषी पाया और जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश जारी कर दिया। चाईबासा पुलिस ने इस फैसले को नशामुक्त समाज की दिशा में अपनी एक बड़ी कामयाबी बताया है।

Location :  Chaibasa

Published :  20 June 2026, 1:54 PM IST

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