

लक्सर क्षेत्र में दवा दुकानों पर निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया।
Haridwar: लक्सर क्षेत्र में दवा दुकानों पर निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जिसमें मेडिकल की कई दुकानों पर कार्रवाई की गई।
अपर आयुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई की गई, जिसका नेतृत्व ड्रग्स इंस्पेक्टर सुश्री मेधा और लक्सर पुलिस के एसआई वीरेंद्र नेगी ने किया। इस दौरान दर्जनभर मेडिकल स्टोर्स का गहन निरीक्षण किया गया।
अभियान में यह पाया गया कि दो मेडिकल स्टोर बिना वैध ड्रग लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। टीम ने तत्काल प्रभाव से इन दुकानों को सील कर दिया और संचालकों को सख्त निर्देश दिए। उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है, जिसमें ड्रग लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
समय सीमा पूरी होने के बाद भी यदि लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, तो दोषियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी मेडिकल स्टोर मालिकों को चेताया कि दवा बिक्री केवल नियमों के तहत ही की जाए। प्रत्येक दुकान पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना ड्रग लाइसेंस या फार्मासिस्ट की गैरहाजिरी में दवाओं की बिक्री को गंभीर अपराध माना जाएगा। विभाग ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ड्रग्स इंस्पेक्टर मेधा ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाली और प्रामाणिक दवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लगातार निरीक्षण और औचक छापेमारी का यही मकसद है कि अवैध, मिलावटी और असुरक्षित दवाएं जनता तक न पहुंच सकें।
स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया। उनका कहना है कि बिना लाइसेंस और नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मरीजों की जान से खिलवाड़ न हो।
अधिकारियों ने साफ संकेत दिया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। भविष्य में यदि किसी भी मेडिकल स्टोर पर अनियमितता पाई जाती है तो उस पर तुरंत शिकंजा कसा जाएगा।
विभाग ने सभी संचालकों को चेताया कि दवाओं का कारोबार केवल वैध नियमों और मानकों के तहत ही संचालित किया जाए, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।