देहरादून में खाद्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल: FSSAI के नियमों का हुआ उल्लंघन, खुले में सप्लाई हो रहा अवैध पनीर-टोफू

डोईवाला में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहां की दुकानों में बिना लेबल, एक्सपायरी तिथि और बैच नंबर के खुले में टोफू और पनीर सप्लाई हो रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 26 November 2025, 7:45 PM IST
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Dehradun: डोईवाला और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है। यहां की कई दुकानों पर राजधानी देहरादून, ऋषिकेश और अन्य स्थानों से खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाले व्यापारी एफएसएसएआई के तय मानकों को नकारते हुए खुले में खाद्य सामग्री बेच रहे हैं।

यह घटनाक्रम खासतौर पर डोईवाला बाजार में देखी गई, जहां एक फूड लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को टोफू और पनीर जैसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को बिना किसी स्वच्छता मानक के सप्लाई करते हुए पाया गया।

खुले में सप्लाई हो रहे थे टोफू और पनीर के टुकड़े

बुधवार को डोईवाला बाजार में एक फूड कंपनी के कर्मचारी खुली प्लास्टिक पॉलिथिन में टोफू और पनीर के बड़े-बड़े टुकड़े लेकर पहुंचे। इन प्लास्टिक थैलियों में 10 से 20 किलोग्राम टोफू रखा हुआ था। इन थैलियों में न तो कोई पैकिंग थी, न ही लेबल, बैच नंबर या एक्सपायरी तिथि। खाद्य सुरक्षा के अनुसार यह पूरी तरह से अवैध है और इससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे का खतरा हो सकता है।

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स्वास्थ्य पर खतरा और जोखिम

खुले में खाद्य सामग्री सप्लाई करने से सामग्री की स्वच्छता और ताजगी पर सवाल उठते हैं। खुले में पड़े खाद्य पदार्थों में धूल, मिट्टी, कंकड़ और कीड़े लगने की संभावना रहती है, जिससे खाद्य बिमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, बिना लेबल के उत्पादों की पहचान भी नहीं हो पाती, जिससे उपभोक्ताओं को यह पता नहीं चलता कि वे क्या खा रहे हैं और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

अवैध खाद्य पदार्थ

एफएसएसएआई नियमों का उल्लंघन और प्रशासन की कार्रवाई

एफएसएसएआई के नियमों के अनुसार, किसी भी प्रकार के प्रोसेस्ड फूड को खुले में बेचना अस्वच्छ माना जाता है। यही नहीं, किसी भी खाद्य उत्पाद की पैकिंग में निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, बैच नंबर और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है। अगर किसी सप्लायर द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

खाद्य पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि यदि किसी व्यापारी द्वारा खुले में खाद्य सामग्री बेची जा रही हो, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि टोफू और पनीर को खुले में बेचने की अनुमति नहीं है, और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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दस्तावेजों का अभाव और व्यापारियों की जवाबदेही

कुछ उपभोक्ताओं ने जब कंपनी के कर्मचारियों से सप्लायर लाइसेंस और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की मांग की, तो उन्होंने कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किया। इससे स्पष्ट हुआ कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों के खिलाफ चल रही थी। व्यापारियों द्वारा एफएसएसएआई के नियमों की अनदेखी करके खुले में खाद्य सामग्री बेचने की यह घटना खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।

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  • Dehradun

Published : 
  • 26 November 2025, 7:45 PM IST