

14 अगस्त को नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दिन हुई आपराधिक घटना को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर मंगलवार को दूसरी बार सुनवाई की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह सचिव को भी इस प्रकरण में पक्षकार बना दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
Naitital: 14 अगस्त को नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दिन हुई आपराधिक घटना को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर मंगलवार को दूसरी बार सुनवाई की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह सचिव को भी इस प्रकरण में पक्षकार बना दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रह्लाद नारायण मीणा अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि जिलाधिकारी वंदना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुईं। कोर्ट में एसएसपी ने जानकारी दी कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
एसएसपी ने यह भी बताया कि 13 अगस्त की रात एक लाल रंग की कार से कुछ लोग आए थे, जिनमें रामपुर, उधमसिंहनगर, हल्द्वानी और नैनीताल के निवासी शामिल थे। पुलिस इन सभी की पहचान और विवरण एकत्र कर रही है। फिलहाल यह संदिग्ध कार पुलिस की हिरासत में है और जांच जारी है।
कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि मतदान से ठीक पहले होटल में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की सूचना के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही लोग अगली सुबह जिला पंचायत सदस्यों को जबरन उठाकर ले गए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
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पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने वह वीडियो भी देखे, जिनमें रेनकोट पहने कुछ लोग पांच जिला पंचायत सदस्यों को जबरन ले जाते नजर आ रहे हैं।
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इसके अलावा सोशल मीडिया पर "नैनीताल को हिला डाला" शीर्षक से डाले गए वीडियो पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी की कि यह स्पष्ट संकेत है कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है।
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