

बलरामपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां नाबालिक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िए पूरी खबर
बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां नाबालिक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को 30 हजार रुपए अर्थदंड से भी
दंडित किया है।
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लगातार...
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लगातार बलरामपुर पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने का काम किया जा रहा है।
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टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म...
जानकारी के मुताबिक, जिसके क्रम में 19 मई वर्ष 2022 में थाना पचपेड़वा में पीड़ित के पिता ने तहरीर दी थी कि उसके चार वर्षीय पुत्र जो कि आंगनबाड़ी में पढ़ता है के साथ गांव के ही उदल पुत्र चुन्नीलाल ने टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।
30 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित...
मामले की विवेचना उप निरीक्षक मुनीश चंद्र दुबे द्वारा कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय में विचारण के दौरान मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह ने प्रभावी पैरवी की। उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज पास्को एक्ट ने उदल को आरोपी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 30 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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