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कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Deoria : जिले में पांच साल पुराने हत्या के मामले में आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिस वारदात ने खामपार इलाके में सनसनी फैला दी थी, उसमें दोषी पाए गए तीन आरोपियों को अब पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला खामपार थाना क्षेत्र का है। जहां साल 2021 में हुए हत्या कांड ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। न्यायालय ने थाना खामपार में दर्ज मुकदमा संख्या के तहत सचिन गुप्ता पुत्र प्रभुदयाल, मीना देवी पत्नी प्रभुदयाल और प्रभुदयाल गुप्ता पुत्र दुधनाथ गुप्ता निवासी खामपार बाजार को दोषी ठहराया।
इन तीनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से लगातार की गई पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला के अनुसार, घटना 8 फरवरी 2021 की शाम करीब छह बजे की है। खामपार बाजार निवासी दिनेश गुप्ता अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान उनके पट्टीदार प्रभुदयाल गुप्ता, उनकी पत्नी मीना देवी और बेटे सचिन गुप्ता कुदाल व लाठी-डंडे लेकर पहुंचे।
आरोप है कि तीनों ने दिनेश गुप्ता पर हमला कर दिया। शोर सुनकर दिनेश को बचाने पहुंचे उनके भाई कुंज बिहारी गुप्ता पर भी हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान दिनेश गुप्ता की मौत हो गई।
इसके बाद कुंज बिहारी गुप्ता की पत्नी इंद्रकला की तहरीर पर खामपार थाने में हत्या और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
देवरिया पुलिस के मुताबिक, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इस मामले में भी पुलिस ने मजबूत पैरवी की।
इस कार्रवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी अजय बंधु, पैरवीकार थाना खामपार आरक्षी मुन्ना लाल और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का अहम योगदान रहा।
Location : Deoria
Published : 7 August 2026, 5:08 AM IST
Topics : Crime Justice Deoria News Deoria Police