Sultanpur News: राम कली बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को पढ़ाया गया POCSO एक्ट का पाठ, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श की दी जानकारी

सुल्तानपुर में छात्राओं के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्हें कानून और अपने अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। एसीजेएम अलंकृता त्रिपाठी ने छात्राओं को POCSO एक्ट के प्रावधानों, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

Post Published By: Komal Chauhan
Updated : 28 September 2026, 1:45 PM IST
google-preferred

Sultanpur: उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र स्थित राम कली बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को जागरूक करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसीजेएम अलंकृता त्रिपाठी ने छात्राओं को POCSO एक्ट के प्रावधानों, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से अपील की गई कि किसी भी गलत व्यवहार या उत्पीड़न को छिपाएं नहीं, बल्कि तुरंत अपने परिजनों या शिक्षकों को इसकी जानकारी दें।

राम कली बालिका इंटर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम

सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र स्थित राम कली बालिका इंटर कॉलेज में सोमवार को छात्राओं को बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम यानी POCSO Act के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसीजेएम अलंकृता त्रिपाठी ने बड़ी संख्या में छात्राओं को POCSO एक्ट के प्रमुख प्रावधानों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी।

ये भी पढ़ें: Sultanpur Traffic News: सड़क पर निकलते ही लोग कर रहे सबसे बड़ी लापरवाही, 68 हजार से ज्यादा चालान

सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार के बीच अंतर समझाया

एसीजेएम ने छात्राओं को बताया कि बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से POCSO कानून बनाया गया है। उन्होंने छात्राओं को सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार के बीच अंतर समझने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई अनुचित व्यवहार या आपत्तिजनक घटना होती है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जानकारी देना जरूरी है।

घटना छिपाने के बजाय आवाज उठाने की अपील

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को समझाया गया कि किसी भी तरह के उत्पीड़न को छिपाने से समस्या बढ़ सकती है। इसलिए ऐसी घटना होने पर समय रहते जानकारी देना जरूरी है।एसीजेएम ने कहा कि कानून बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लेता है। POCSO कानून के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान की गोपनीयता समेत कई तरह के कानूनी संरक्षण का प्रावधान है।

छात्राओं ने पूछे कानून से जुड़े सवाल

जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं ने POCSO एक्ट से जुड़े कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कानून के प्रावधानों और अपने अधिकारों को लेकर अपनी जिज्ञासाएं सामने रखीं। एसीजेएम ने छात्राओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें कानूनी जानकारी को समझने और जरूरत पड़ने पर अन्य बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया।

कानून की जानकारी को बताया जरूरी

कार्यक्रम में छात्राओं को यह संदेश दिया गया कि अपने अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानून की जानकारी होना जरूरी है। किसी भी संदिग्ध या अनुचित स्थिति में भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। छात्राओं ने भी कार्यक्रम को उपयोगी बताया और कहा कि उन्हें अपने कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी मिली।

ये भी पढ़ें: Sultanpur: पीछे से आई कार, भाई-बहन को मारी टक्कर… फिर गायब हो गया आरोपी, पुलिस ने ऐसे खोज निकाला

पैरालीगल वालेंटियर और स्टाफ रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान पैरालीगल वालेंटियर योगेश यादव और पूनम गौतम के साथ विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। विद्यालय की ओर से छात्राओं को कानून संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

Location :  Sultanpur

Published :  28 September 2026, 1:45 PM IST

Related News

Advertisement