

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 खाली सीटों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्य 30 सितंबर से शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 6 नवंबर और अंतिम मतदाता सूची 30 दिसंबर को प्रकाशित होगी। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की रिक्त सीटें 6 दिसंबर को भरी जाएंगी।
यूपी विधान परिषद चुनाव
Lucknow: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन का काम 30 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगा। इसमें नाम शामिल कराने की अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आगामी वर्ष 6 दिसंबर 2025 को विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद-झांसी रिक्त हो जाएंगी। इसके साथ ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटें — लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद — भी रिक्त हो जाएंगी।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए 30 सितंबर 2025 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को पहली बार और 25 अक्टूबर को दूसरी बार समाचार पत्रों में नोटिस का पुनर्प्रकाशन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग सूचित हो सकें।
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मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक फार्म संख्या 18 या 19 में आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद पांडुलिपियों की तैयारी और निर्वाचन नामावलियों का मुद्रण 20 नवंबर को होगा।
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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) September 20, 2025
मतदाता सूचियों के मसौदे का प्रकाशन 25 नवंबर 2025 को किया जाएगा। मतदाता 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक इन सूचियों पर आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। 25 दिसंबर तक सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण कर अनुपूरक सूची तैयार कर मुद्रित की जाएगी।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक के पास अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 से कम से कम तीन वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है।
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शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक को अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 से पहले राज्य के माध्यमिक स्तर के शैक्षिक संस्थानों में कम से कम 6 वर्षों में 3 वर्ष का शिक्षण कार्य किया होना आवश्यक है।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित मंडलायुक्त होंगे। जिलाधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करेंगे। साथ ही, उन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे।