15 दिन पहले मिला था नोटिस, अब कांग्रेस कार्यालय खाली करने का आदेश; सीतापुर में प्रशासन का बड़ा एक्शन

सीतापुर में घंटाघर स्थित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय को नगर पालिका ने 15 दिन के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। प्रशासन का दावा है कि कांग्रेस वैध लीज, किरायानामा या आवंटन पत्र पेश नहीं कर सकी। नगर पालिका के अनुसार वर्ष 1971 के बाद भवन का किराया जमा नहीं हुआ। आदेश का पालन नहीं होने पर पुलिस बल के साथ कब्जा लेने की चेतावनी दी गई है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 6 August 2026, 2:15 PM IST
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Sitapur: घंटाघर स्थित शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 15 दिन पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज पेश करने का मौका दिया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान कब्जे के समर्थन में जरूरी कानूनी रिकॉर्ड नहीं मिलने का दावा करते हुए नगर पालिका ने अब कांग्रेस कार्यालय खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय में भवन खाली नहीं किया गया तो पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

4 जुलाई को जारी किया गया था नोटिस

नगर पालिका परिषद के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को शहर कांग्रेस कमेटी को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने और भवन पर कब्जे से संबंधित सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

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कांग्रेस ने 1972 से कब्जे का किया दावा

सुनवाई के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से दावा किया गया कि वह वर्ष 1972 से इस भवन का उपयोग कार्यालय के रूप में कर रही है। हालांकि, नगर पालिका का कहना है कि इस दावे के समर्थन में कोई वैध लीज डीड, किरायानामा, आवंटन पत्र या अन्य कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

1971 के बाद नहीं जमा हुआ किराया

नगर पालिका परिषद के रिकॉर्ड के हवाले से प्रशासन ने दावा किया कि भवन का अंतिम किराया 6 फरवरी 1971 को 320 रुपये जमा किया गया था। इसके बाद करीब 55 वर्षों तक किराया जमा नहीं होने का रिकॉर्ड सामने आया।

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न्यायिक उपजिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

अधिशासी अधिकारी एवं न्यायिक उपजिलाधिकारी सीमा सिंह ने सुनवाई के बाद कांग्रेस की ओर से दाखिल आपत्तियों को खारिज करते हुए भवन को 15 दिनों के भीतर खाली कर नगर पालिका परिषद को सौंपने का आदेश जारी किया है।

आदेश नहीं माना तो होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कार्यालय खाली नहीं किया गया तो पुलिस बल की मौजूदगी में भवन का कब्जा लिया जाएगा। साथ ही पूरी कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।

Location :  Sitapur

Published :  6 August 2026, 2:15 PM IST

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