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अचानक क्यों लागू की गई धारा 163? (Source: Pinterest)
Gautam Buddh Nagar: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अगले 13 दिनों तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भीड़, बिना अनुमति प्रदर्शन और जुलूस समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
प्रशासन की ओर से यह कदम गौतमबुद्धनगर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश लागू रहने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
धारा 163 लागू होने के बाद पुलिस और प्रशासन को प्रतिबंधित गतिविधियों पर कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 को पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के नए प्रावधान के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत प्रशासन किसी क्षेत्र में तत्काल शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
गौतमबुद्धनगर में लागू आदेश के तहत लोगों को प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
धारा 163 लागू होने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। ऐसे में किसी भी तरह की भीड़ जुटाने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा।
इसके अलावा बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी।
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आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही ज्वलनशील पदार्थों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन का उद्देश्य ऐसी किसी भी गतिविधि को रोकना है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।
गौतमबुद्धनगर में धारा 163 के तहत बिना सरकारी अनुमति निजी तौर पर ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन की अनुमति के बिना ड्रोन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं किसी नए सामूहिक, धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी पहले प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगले 13 दिनों के दौरान लोगों को किसी भी सभा, प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले प्रशासन की अनुमति और लागू नियमों की जानकारी जरूर लेनी होगी।
Location : Gautam Buddh Nagar
Published : 23 August 2026, 2:52 PM IST
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