यूपी में 18% वोट कटे, SIR पर लखनऊ में निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता की बड़ी बातें

उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 2.89 करोड़ नाम कटे हैं। दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक की जा सकती हैं। नाम जोड़वाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया और हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 6 January 2026, 3:35 PM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है, ताकि राज्य के सभी नागरिक अपना नाम चेक कर सकें। इस नई सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जबकि पहले चरण के बाद लगभग 2.89 करोड़ यानी 18 फीसदी नाम कट गए हैं। इस कदम से मतदाता सूची की शुद्धता और त्रुटियों को सुधारने का उद्देश्य है। चुनाव आयोग ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ड्राफ्ट सूची में जिनके नाम नहीं हैं, वे 6 फरवरी 2026 तक अपना नाम जोड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं।

दावे और आपत्तियां करने की प्रक्रिया

चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के दौरान दावे और आपत्तियां करने के लिए 6 जनवरी 2026 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक का समय तय किया है। जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, वे इस समय के भीतर फॉर्म 6 भरकर चुनाव आयोग को जमा कर सकते हैं। इसके बाद, 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसमें नामों को अंतिम रूप से जोड़ा जाएगा। इस दौरान चुनाव आयोग ने खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग के मद्देनजर विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत नागरिकों को नाम जोड़वाने की प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।

उत्तर प्रदेश में जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची, 12.55 करोड़ मतदाता; 2.89 करोड़ हटाए गए नाम

हेल्पलाइन नंबर 1950 पर मिलेगा सहयोग

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को सहारा देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और मतदाता किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

नाम कैसे चेक करें?

चरण 1: चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll पर जाएं।
चरण 2: अब अपनी राज्य और जिला चुनें, फिर अपना विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करें।
चरण 3: अपना बूथ सेलेक्ट करें और ड्राफ्ट सूची डाउनलोड कर लें।

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नाम नहीं होने पर क्या करें?

अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है। आप चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 6 भरकर उसे आयोग को जमा करना होगा। इसके बाद, आपके नाम को फाइनल लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।

Location : 
  • Lucknow

Published : 
  • 6 January 2026, 3:35 PM IST

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