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फतेहपुर: जिले के भिटौरा ब्लॉक अंतर्गत जामरावा ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन पर माफिया द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में गुरुवार को खुद सीनियर डिवीजन सिविल जज संदीप कुमार, SDM अर्चना त्रिपाठी, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम के साथ भारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और दो दिनों तक सरकारी भूमि की पैमाइश कराई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पूरा मामला जामरावा गांव के पूर्व प्रधान पति धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ बड़कू सिंह से जुड़ा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पिछले करीब 30 वर्षों से गांव की राजनीति में एकतरफा पकड़ बनाए रखी और इसी प्रभाव का इस्तेमाल कर गांव की लगभग 15–20 बीघा बंजर, ग्राम समाज, कब्रिस्तान, तलाबी व गौचर भूमि पर कब्जा कर लिया। वादी फूलचंद्र मौर्य के अनुसार, इन जमीनों पर अवैध रूप से ईंट भट्ठा, गैस एजेंसी, दर्जनों पक्की दुकानें व अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, जिनसे मोटी कमाई की जा रही थी।
फूलचंद्र मौर्य ने वर्ष 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने सीधे जज को भूमि की पैमाइश और रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इसके तहत बुधवार और गुरुवार को सीनियर डिवीजन सिविल जज संदीप कुमार ने खुद ग्राम जामरावा पहुंचकर पुलिस सुरक्षा में पूरी जमीन की माप कराई।
इस दौरान आरोपी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को नजरबंद किया गया ताकि पैमाइश निष्पक्षता से हो सके। वादी फूलचंद्र मौर्य ने बताया कि भूमि पर कब्जा कर दुकानें बना दी गईं हैं और उनसे किराया वसूला जा रहा है। वहीं SDM अर्चना त्रिपाठी ने कैमरे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है और नाप-जोख की रिपोर्ट सीलबंद कर अदालत को सौंपी जाएगी।
इस प्रकरण ने प्रशासनिक अमले की गंभीरता और हाईकोर्ट की पारदर्शी कार्यशैली का उदाहरण पेश किया है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि कोर्ट की अगली कार्यवाही में इन अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब शुरू होगी।
Location : Fatehpur
Published : 5 June 2025, 6:46 PM IST
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