रेप केस में हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार जेल से बाहर आए, जानें गाजियाबाद कोर्ट ने क्या कहा?

हरियाणवी फिल्मों के चर्चित अभिनेता उत्तर कुमार को गाजियाबाद की विशेष एससी/एसटी अदालत से बड़ी राहत मिली है। यौन शोषण के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार किए गए उत्तर कुमार को अदालत ने जमानत दे दी है। लगभग दस दिन जेल में बिताने के बाद यह फैसला आया है।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 26 September 2025, 8:15 AM IST
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Ghaziabad: हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता उत्तर कुमार, जो अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें यौन शोषण के एक मामले में गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत से जमानत मिल गई है। यह फैसला उत्तर कुमार द्वारा जेल में करीब 10 दिन बिताने के बाद आया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें दो लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा किया जाए।

क्या है मामला?

इस केस में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उत्तर कुमार ने उसे पेशेवर उन्नति और विवाह का झांसा देकर यौन शोषण किया। इस आरोप के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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बचाव पक्ष की दलीलें

उत्तर कुमार की ओर से पेश हुए बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि उत्तर कुमार 55 वर्षीय विवाहित पुरुष हैं। उनके दो बच्चे हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने पुलिस जांच में पूरा सहयोग दिया है। उनके खिलाफ कोई ठोस वैज्ञानिक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं पाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पीड़िता बालिग है और इंडस्ट्री में अनुभवी भी रही है। उसे उत्तर कुमार की वैवाहिक स्थिति की जानकारी थी। इसके अलावा प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने में लगभग दो साल की देरी हुई, जिसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

अभियोजन पक्ष का पक्ष

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में जमानत का विरोध किया। उनका कहना था कि यह एक गंभीर अपराध है और जांच अभी जारी है। अभियोजन ने तर्क दिया कि जमानत से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

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अदालत का फैसला

दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद विशेष अदालत ने माना कि जमानत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। प्रारंभिक जांच में मामला झूठा पाया गया था और पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट भी दाखिल की थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना दी जा रही है। यानी कि यह फैसला केवल जमानत तक सीमित है, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी निर्दोष घोषित हो गया है।

Location : 
  • Ghaziabad

Published : 
  • 26 September 2025, 8:15 AM IST

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