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यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 वर्ष की सजा
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस ने अपराध के खिलाफ एक और निर्णायक जीत हासिल की है। वर्ष 2019 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत यौन उत्पीड़न के एक मामले में माननीय विशेष पॉक्सो-01 न्यायालय, गोरखपुर ने अभियुक्त जाकिर, पुत्र रहीश, निवासी सरकंडा, थाना मुहम्दाबाद, जनपद मऊ को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 26,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह सजा अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि गोरखपुर में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।
मामला मु0अ0सं0 112/2019, धारा 342 भा.द.वि. और 5/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। इस मामले में गोरखपुर पुलिस की तत्परता और माननीय न्यायालय की प्रभावी कार्रवाई ने न्याय सुनिश्चित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर राज करन नैय्यर के कुशल निर्देशन में विवेचक निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह, थाना सिकरीगंज के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय पैरवी ने इस मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया।
विशेष रूप से अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता (ADGC) श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी के अमूल्य योगदान ने दोषी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान का उद्देश्य अपराधियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाना है। इस अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस ने लगातार प्रभावी कार्रवाई करते हुए कई मामलों में दोषियों को सजा दिलाई है।
जाकिर के खिलाफ यह सजा न केवल पीड़ित को न्याय प्रदान करती है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देती है कि अपराध का कोई भी रूप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गोरखपुर पुलिस की इस उपलब्धि ने स्थानीय समुदाय में विश्वास को और मजबूत किया है। यह कार्रवाई न केवल कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करती है, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। गोरखपुर पुलिस का यह प्रयास “ऑपरेशन कनविक्शन” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Location : Gorakhpur
Published : 10 July 2025, 8:16 PM IST