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बेटी के साथ हुए अपराध का मिला इंसाफ
Gorakhpur: नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध में दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायालय ने कठोर दंड देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला गोरखपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत की गई सशक्त मॉनिटरिंग का परिणाम माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में थाना गोला क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के अपहरण एवं यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। मामले में थाना गोला पर मु0अ0सं0 153/2023 के तहत धारा 363, 504, 506 भादवि तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट संख्या-04, गोरखपुर में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त शेखर उर्फ चन्द्रकेश उर्फ चन्द्रकेश पुत्र स्वर्गीय हरीनाथ निवासी मठिया थाना गोला जनपद गोरखपुर को दोषी करार दिया।
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न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध सिद्ध होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस महत्वपूर्ण मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में विशेष लोक अभियोजक (SPP) उमेश मिश्रा तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) संजीत कुमार शाही की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं थाना गोला के पैरोकार एवं जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार की गई प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों की सुदृढ़ प्रस्तुति ने अभियोजन पक्ष को मजबूती प्रदान की।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
Location : Gorakhpur
Published : 4 June 2026, 7:39 PM IST