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नाबालिग से दुष्कर्म (फोटो: डाइनामाइट न्यूज)
Gorakhpur: जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के चर्चित मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2017 में थाना पिपराइच में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई लगातार चलती रही।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-4 की अदालत में हुई। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और कानूनी दलीलों को ध्यान में रखते हुए आरोपी राहुल को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
गोरखपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत इस मामले की लगातार निगरानी की गई। अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को जल्द सजा दिलाना है। मॉनिटरिंग सेल और थाना स्तर पर नियुक्त पैरोकारों ने मुकदमे की नियमित समीक्षा की, जिससे अभियोजन पक्ष न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखने में सफल रहा।
मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में अभियोजन पक्ष के अधिकारियों और सरकारी वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के मजबूत प्रस्तुतिकरण के चलते अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। गोरखपुर पुलिस ने इस फैसले को पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
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पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
Location : Gorakhpur
Published : 17 July 2026, 8:47 PM IST