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जनपद के गोला थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी से शादी करने का आरोप लगाया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
महिला ने ससुरालियों पर लगाया आरोप
Gorakhpur: गोला थाना क्षेत्र में एक विवाहिता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी जैसी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता प्रीति दुबे पुत्री श्यामसुंदर दुबे, निवासी बेला खुर्द थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर ने गोला थाने में लिखित तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 6 फरवरी 2024 को गोला थाना क्षेत्र के ग्राम पड़री निवासी ज्ञानेश्वर शुक्ला के पुत्र अंकित शुक्ला के साथ हुई थी।
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शादी तय करते समय पति और उनके परिजनों द्वारा यह बताया गया कि अंकित शुक्ला लखनऊ में एक स्कूल में अध्यापन कार्य करता है और परिवार लखनऊ में निजी मकान में रहता है। इसी विश्वास में पीड़िता के परिवार ने खेत बेचकर शादी की और दहेज में नगदी, जेवर, टीवी, फ्रिज, कूलर सहित अन्य घरेलू सामान दिए।
पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसे सच्चाई का पता चला कि उसका पति किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करता और शादी से पूर्व दी गई सारी जानकारियां झूठी थीं। जब उसने इस बारे में सवाल उठाया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि लखनऊ में उसे अकेला रखकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई, गला दबाने का प्रयास किया गया, कई दिनों तक भूखा रखा गया और कमरे के बाहर से ताला बंद कर दिया जाता था।
पीड़िता के अनुसार पति उसे लगातार धमकाता था कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी हत्या कर शव कहीं फेंक दिया जाएगा। उसका मोबाइल और पैसे छीनकर पति मौज-मस्ती करता था। तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ने पर मायके पक्ष के लोग उसे ग्राम पड़री लेकर आए। बाद में समझौते के नाम पर ससुराल पक्ष ने माफी मांगकर साथ रखने का भरोसा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उत्पीड़न फिर शुरू हो गया। पीड़िता की मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।
24 सितंबर 2024 को पीड़िता ने 112 पर कॉल कर पुलिस सहायता ली, लेकिन आरोप है कि थाना स्तर पर दबाव बनाकर उससे एक कागज पर बिना पढ़ाए हस्ताक्षर करवा लिए गए। तब से वह मायके में रह रही है।
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पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति अब भी उसे धमकियां दे रहा है और कानूनी कार्रवाई करने पर एसिड अटैक कराने की धमकी दी है। स्कूल में जाकर डराने के कारण उसे नौकरी भी छोड़नी पड़ी।
पीड़िता की तहरीर पर गोला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।