एटा कोर्ट का बड़ा फैसला: गैंगस्टर टिल्लू को 5 साल की कठोर कैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

एटा की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने एक बड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी टिल्लू उर्फ कृष्णगोपाल को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 5 साल की सश्रम कैद और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र में 2020 में दर्ज हुआ था।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 13 August 2026, 5:23 PM IST
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Etah: एटा में एडिशनल सेशंस जज (गैंगस्टर एक्ट कोर्ट) ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी टिल्लू उर्फ कृष्णगोपाल को दोषी ठहराया और उसे पांच साल की सख्त कैद के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज

यह मामला एटा के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस को 19 नवंबर, 2020 को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने एक गैंग बनाया है और वे अपराध कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की।

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इस मामले में टिल्लू उर्फ कृष्णगोपाल जो अलीगढ़ जिले के इगलास पुलिस स्टेशन इलाके के टोचीगढ़ का रहने वाला है और रामसनेही उर्फ काका का बेटा है को आरोपी बनाया गया था।

जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट की दाखिल

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 3 दिसंबर, 2021 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​इसके बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया।

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कोर्ट ने सजा सुनाई

एडिशनल सेशंस जज (गैंगस्टर एक्ट कोर्ट) ने टिल्लू उर्फ़ कृष्णगोपाल को पांच साल की सख्त कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। फैसले के बाद, पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस नतीजे को न्यायिक प्रक्रिया में एक अहम कदम बताया।

Location :  Etah

Published :  13 August 2026, 5:23 PM IST

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