

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। यूपी में 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स: इंटरनेट)
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और संशोधन की विस्तृत समयसारिणी जारी कर दी है। आगामी पंचायत चुनावों को निष्पक्ष और व्यापक बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती, सर्वेक्षण और पंजीयन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू कर रहा है, जो 29 सितंबर तक चलेगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, इस पुनरीक्षण अभियान में 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया 18 जुलाई से
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग को किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में शामिल किए जाने की स्थिति में संबंधित मतदाता सूची को समाप्त करना और नई सूची का प्रारूप तैयार करने का कार्य 18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच संपन्न होगा। इस अवधि में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण और आवश्यक स्टेशनरी का वितरण भी किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन और सर्वेक्षण की समय-सीमा
14 अगस्त से 22 सितंबर तक पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की भौतिक जांच (घर-घर जाकर) बीएलओ द्वारा 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच की जाएगी। इसके बाद तैयार हस्तलिखित ड्राफ्ट 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) कार्यालय में जमा होंगे।
डिजिटलीकरण और ड्राफ्ट प्रकाशन की समय-सीमा
7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक ड्राफ्ट की कंप्यूटराइज्ड प्रतियों का निर्माण किया जाएगा। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदान केंद्रों की क्रमबद्धता और वार्डों की मैपिंग जैसे तकनीकी कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिससे जनसामान्य सूची का अवलोकन कर सकेंगे।
दावे, आपत्तियां और निस्तारण की प्रक्रिया
6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच लोग दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की जाएंगी, ताकि भविष्य के चुनावों में उनका नाम सूची में जुड़ सके। इन आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच किया जाएगा।
अंतिम सूची का प्रकाशन 15 जनवरी को
आपत्तियों के निस्तारण के बाद उनके ड्राफ्ट 20 से 23 दिसंबर के बीच AERO कार्यालय में जमा किए जाएंगे। संशोधित नामों को 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक मूल सूची में शामिल किया जाएगा। अंतिम चरण में मतदाता केंद्रों की दोबारा क्रमबद्धता और वार्डों की अंतिम मैपिंग 9 जनवरी से 14 जनवरी तक पूरी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा।
अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे कार्यालय
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस संपूर्ण पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि कोई भी कार्य बाधित न हो। आयोग ने यह भी कहा है कि निर्धारित समय-सीमा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अत में सभी अधिकारी-कर्मचारी और मतदाता समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।