

बलिया जनपद में जिन स्कलों के पास मान्यता नहीं है, उन सभी पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में मान्यता रहित विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। कहीं-कहीं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्राप्त विद्यालय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं का संचालन कर रहे है।
कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक
Ballia: जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में मान्यता रहित विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। बलिया जिला विद्यालय निरीक्षक, देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने सोमवार को राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्ष परिषद, सीबीएसई एवं आईसीएसई मान्यता रहित विद्यालयों के संचालकों को निर्देशित किया है कि शासनादेश 09 जून, 2025 के अनुपालन में मान्यता रहित विद्यालयों का संचालन तत्काल बन्द कर दें। निर्देशित किया कि अपने विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं का ही अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य सम्पादित करायें। उक्त के प्रतिकूल स्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री आईजीआरएस पोर्टल, जिलाधिकारी की जनसुनवाई एवं विभिन्न स्तर से प्राप्त शिकायती पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है कि जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में मान्यता रहित विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। कहीं-कहीं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्राप्त विद्यालय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं का संचालन कर रहे है। मान्यता रहित विद्यालय छात्र-छात्राओं का अपने विद्यालयों में प्रवेश लेते है और उनका नामांकन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में करा लेते है।
ऐसी स्थिति में मान्यता रहित विद्यालयों के सचालकों के साथ-साथ मान्यता रहित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का नामांकन अपने विद्यालयों में कराये जाने वाले विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य भी पूर्णतया दोषी है। शासनादेश 15 जुलाई 2025 लखनऊ माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 द्वारा 09 जून 2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे नॉन स्कूलिंग या डमी स्कूल्स जिनके द्वारा छात्र/छात्राओं का नामांकन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराते है। जिन्हें आवश्यक मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जिन्हें केवल आठ तक की मान्यता प्राप्त है, लेकिन वह अवैध रूप से कक्षा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करते है। मान्यता रहित समस्त विद्यालयों के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों का संचालन तत्काल बंद कर दें। अन्यथा की स्थिति में इनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।