हिंदी
आजम खान को दो साल की सजा (Img: Google)
Rampur: आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। एक पुराने विवादित बयान मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
यह फैसला MP-MLA Court Rampur ने सुनाया है और उन्हें दो साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट में चले लंबे ट्रायल के बाद यह पाया गया कि चुनावी सभा के दौरान दिया गया बयान आचार संहिता और कानूनी सीमाओं के खिलाफ था। अभियोजन पक्ष ने इसे अधिकारियों का अपमान बताया, जबकि बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक भाषण का हिस्सा बताया। हालांकि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध कर दिया है।
Money Laundering Case: रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत! शिकोहपुर लैंड डील केस में मिली जमानत
फिलहाल आजम खान अपने बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के साथ रामपुर जिला जेल में बंद हैं। दोनों पर दो पैन कार्ड मामले में भी कार्रवाई चल रही है। राजनीतिक करियर में 100 से अधिक मुकदमों का सामना कर चुके आजम खान को पहले भी कई मामलों में राहत और सजा दोनों मिल चुकी हैं। इस नए फैसले से उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
बाग से आम तोड़ने गई थी मासूम बच्ची, लेकिन घर लौटी बिना कपड़े की लाश, पढ़ें बहराइच का सनसनीखेज मामला
Location : Rampur
Published : 16 May 2026, 12:48 PM IST
Topics : Azam Khan Court Verdict MP MLA Court rampur news UP News