महराजगंज: 8.5 लाख ठग सेना के जवान को जान से मारने की धमकी

महराजगंज में सेना के जवान से जमीन दिलाने के नाम पर 8.5 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बैनामा टालकर और जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित को परेशान किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Maharajganj: महराजगंज जनपद में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर एक सेना के जवान से 8.5 लाख रुपये ठगने के बाद सेना के जवान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जम्मू-कश्मीर में तैनात पीड़ित जवान प्रभात सिंह ने आरोप लगाया है कि स्थानीय निवासी विनोद सिंह यादव और उसके सहयोगी अभिमन्यु सिंह ने मिलकर उन्हें झांसे में लेकर बड़ी रकम हड़प ली।

फर्जी जमीन दिखाकर रचा गया पूरा जाल

पीड़ित के अनुसार, आरोपी विनोद सिंह यादव ने अपने सहयोगी अभिमन्यु सिंह के माध्यम से पिपरदेउरा, राजीवनगर क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 327 की लगभग 5 डिसीमिल जमीन दिखाई। आरोपियों ने दावा किया कि यह जमीन रहने के लिए उपयुक्त है और इसका कुल सौदा 12 लाख रुपये में किया जाएगा। विश्वास जीतने के लिए आरोपियों ने सैनिक को जल्द बैनामा कराने का भरोसा भी दिलाया।

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लोन लेकर दिया गया पैसा, चेक से हुआ भुगतान

सेना में तैनात होने के कारण प्रभात सिंह ने परिचितों पर भरोसा करते हुए जमीन खरीदने का फैसला किया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोहद्दीपुर शाखा (गोरखपुर) से 8,50,000 रुपये का चेक आरोपी विनोद सिंह यादव के नाम जारी किया। यह चेक 18 मई 2024 को उसके खाते में जमा भी हो गया, लेकिन इसके बाद मामला पूरी तरह बदल गया।

बैनामा टालते रहे आरोपी, टालमटोल से बढ़ा शक

पीड़ित का आरोप है कि पैसे मिलने के बाद आरोपी लगातार बैनामा कराने से बचता रहा। जब भी प्रभात सिंह छुट्टी लेकर घर आते, आरोपी या तो गायब रहता या फिर मिलने से कतराता था। फोन पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता था, जिससे शक और गहरा होता गया।

पैसे मांगने पर मिली जान से मारने की धमकी

स्थिति तब गंभीर हो गई जब जवान ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। आरोप है कि इस पर आरोपी विनोद सिंह यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि उसने यह रकम लोन लेकर दी थी और अब वह ब्याज भी चुका रहा है, जिससे वह आर्थिक और मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान है।

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पुलिस में मामला दर्ज, जांच शुरू

पीड़ित की शिकायत के आधार पर कोतवाली महाराजगंज पुलिस ने आरोपी विनोद सिंह यादव (पुत्र रामसागर यादव, निवासी रुद्रापुर महुअवा) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 506 (आपराधिक धमकी) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच कर रही है।

Location :  Maharajganj

Published :  14 April 2026, 7:25 PM IST

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