महराजगंज में मिलावटी और मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, 6 कारोबारियों पर लगा जुर्माना
महराजगंज में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एडीएम (वित्त एवं राजस्व) डॉ. प्रशांत कुमार ने छह मामलों में फैसला सुनाते हुए मिलावटी, अधोमानक और मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों पर कुल 4.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और भ्रामक लेबलिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।