कारोबारियों को बड़ी राहत.. अब साल में एक बार भरना होगा जीएसटी
जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को हुई 32वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत देने वाले कई फैसले लिए गए है। सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। डाइनामाइट न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट..
नई दिल्ली: गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की हुई 32 वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी। पहली 40 लाख के टर्नओवर तक रहेगी। दूसरी छोटे राज्यों को छूट 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है।कारोबारियों को साल में केवल एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा।
FM Arun Jaitley after GST meet: Exemption limit for GST for those with a turnover up to 20 lakh has been increased to 40 lakhs. pic.twitter.com/ewrJn1onDy
— ANI (@ANI) January 10, 2019
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी। पहली 40 लाख के टर्नओवर तक रहेगी। दूसरी छोटे राज्यों को छूट 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है।
FM Arun Jaitley after GST meet: Services and goods providers will get the benefit of composition tax https://t.co/Hfy3tDpzIe
— ANI (@ANI) January 10, 2019
बैठक में कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाने और जीएसटी की सीमा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। कंपोजिशन स्कीम का सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। यानी अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का फायदा मिलेगा।