कारोबारियों को बड़ी राहत.. अब साल में एक बार भरना होगा जीएसटी

डीएन ब्यूरो

जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को हुई 32वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत देने वाले कई फैसले लिए गए है। सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। डाइनामाइट न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट..

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की हुई 32 वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया  गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी। पहली 40 लाख के टर्नओवर तक रहेगी। दूसरी छोटे राज्यों को छूट 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है।कारोबारियों को साल में केवल एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा।

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जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी। पहली 40 लाख के टर्नओवर तक रहेगी। दूसरी छोटे राज्यों को छूट 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है। 

 बैठक में कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाने और जीएसटी की सीमा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। कंपोजिशन स्कीम का सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। यानी अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। 










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