अवैध शराब मामले में मुंबई की अदालत का फैसला, इस राज्य पुलिस को सौंपी जयसिंघानी की ट्रांजिट रिमांड

डीएन ब्यूरो

मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज अवैध शराब की तस्करी के मामले में उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
फाइल फोटो


मुंबई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज अवैध शराब की तस्करी के मामले में उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी।

जयसिंघानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से रिश्वत मांगने और रंगदारी मांगने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

यह भी पढ़ें | मुंबई अदालत: लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने के दोषी को एक दिन की सजा सुनाई

मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि जयसिंघानी के खिलाफ आबकारी कानून और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामले में ट्रांजिट रिमांड जरूरी है।

इस बीच अतिरिक्त सत्र अदालत अमृता फडणवीस द्वारा दाखिल मामले में जयसिंघानी की जमानत पर शनिवार को आदेश सुना सकती है। कथित सटोरिये की बेटी अनिष्का जयसिंघानी भी मामले में आरोपी है और इस समय जमानत पर है।

यह भी पढ़ें | Mumbai: घरेलू हिंसा को लेकर कोर्ट की अहम टिप्पणी, जानिए क्या कहा

उप मुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्री दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।










संबंधित समाचार