Mumbai: अबॉर्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- 'गर्भावस्था जारी रखना है या नहीं यह महिला का अधिकार'

डीएन ब्यूरो

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला को यह विकल्प चुनने का अधिकार है कि वह 32 सप्ताह की गर्भावस्था जारी रखनी है या नहीं और यह फैसला उसे ही करना है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला को यह विकल्प चुनने का अधिकार है कि वह 32 सप्ताह की गर्भावस्था जारी रखनी है या नहीं और यह फैसला उसे ही करना है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की पीठ के हालिया आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी। 

पीठ ने अपने आदेश में भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं का पता चलने के बाद एक विवाहित महिला को 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। (वार्ता)










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