हाई कोर्ट ने 17 साल लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से किया मना, जानिये वजह
बंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने 24 सप्ताह की गर्भवती 17 वर्षीय एक लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि उसने सहमति से बने संबंध के परिणामस्वरूप गर्भधारण किया है और शिशु के जीवित पैदा होने की संभावना है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर