Uttar Pradesh: विवाहिता का जबरन गर्भपात कराने के आरोप में पति समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जिला पुलिस ने विवाहिता का जबरन गर्भपात कराने और उत्पीड़न के मामले में उसके पति सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
एटा (उत्तर प्रदेश): जिला पुलिस ने विवाहिता का जबरन गर्भपात कराने और उत्पीड़न के मामले में उसके पति सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, जैथरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने परिवार की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के थाना गांव निवासी नीलेश के साथ 16 सितंबर, 2022 को मैनपुरी के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था।
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पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि उसका पति नीलेश उसके साथ मारपीट करता है और उसपर अपने भाइयों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है। तहरीर के अनुसार, महिला का आरोप है कि पति ने पटियाली के एक अस्पताल में उसका जबरन गर्भपात करा दिया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर पीड़िता के पति सहित तीन लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है।
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जैथरा थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) रामेंद्र शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर नीलेश सहित दो अज्ञात के विरुद्ध धारा 313 (जबरन गर्भपात कराना) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।