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बॉम्बे हाईकोर्ट
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) परिसर में चल रहे पांच रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबन का आदेश वापस लेने की बात कही है। अदालत ने FDA अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग का दृष्टिकोण व्यावहारिक होने के बजाय सिर्फ कानूनी औपचारिकताओं तक सीमित नजर आ रहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान FDA की नई निरीक्षण रिपोर्ट पर गौर किया। रिपोर्ट में सामने आया कि बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित इन रेस्टोरेंट ने खाद्य सुरक्षा नियमों का 88 प्रतिशत तक पालन किया है।
FDA की नई जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब रेस्टोरेंट खाद्य सुरक्षा मानकों का काफी हद तक पालन कर रहे हैं, तो लाइसेंस निलंबन जारी रखने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।
इसके बाद अदालत ने लाइसेंस निलंबन आदेश को रद्द कर दिया और पांचों रेस्टोरेंट को दोबारा सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FDA के फैसले को चुनौती दी थी। FDA ने कथित स्वच्छता संबंधी कमियों और तीसरे पक्ष के माध्यम से संचालन के आरोपों के आधार पर इन रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित किए थे।
MCA का पक्ष था कि कार्रवाई को लेकर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान FDA ने अदालत को बताया कि वह MCA को नया नोटिस जारी करेगा। इसमें MCA को मेसर्स शिर्के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुए अनुबंध से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
इसके बाद FDA मामले में कारणयुक्त आदेश पारित करेगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने से रोकने वाला कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।
अदालत ने इससे पहले भी FDA अधिकारियों को मामले में व्यावहारिक रुख अपनाने की सलाह दी थी। इसके बावजूद विभाग के रवैये पर नाराजगी जताते हुए पीठ ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई तक की चेतावनी दी थी।
Location : Mumbai
Published : 29 August 2026, 4:47 PM IST
Topics : BKC Restaurants Bombay High Court Maharashtra FDA MCA Restaurants Mumbai Cricket Association