महराजगंजः 9 वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में अभियुक्त को मिली सजा

महराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त को 9 वर्ष पुराने मामले में 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 26 July 2024, 7:14 PM IST
google-preferred

महराजगंजः जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में बीते 9 दिसंबर 2015 में एक युवक एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश अनन्य कोर्ट (पॉक्सो अधिनियम) ने अभियुक्त को 4 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त मुन्ना उर्फ तबारक अली पुत्र शोहरत निवासी सर्वजीत महुअवा टोला खजुरहटा थाना पुरंदरपुर पर कोर्ट ने 4 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 3 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

Published : 
  • 26 July 2024, 7:14 PM IST

Advertisement
Advertisement