Jharkhand: हेमंत सोरेन को पीएमएलए अदालत से नहीं मिली राहत

डीएन ब्यूरो

यहां की एक विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत सोमवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

हेमंत सोरेन को अदालत से नहीं मिली राहत
हेमंत सोरेन को अदालत से नहीं मिली राहत


रांची: यहां की एक विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत सोमवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी। वकीलों ने यह जानकारी दी।

ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता की चार दिनों की हिरासत मांगी थी।

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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को सात फरवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने पांच दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था।

इससे पहले दो फरवरी को भी अदालत ने सोरेन को पांच दिन की हिरासत में ईडी को सौंपा था।










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