Haryana : मानव तस्करी के आरोप में तीन रोहिंग्या पुरुषों को 10-10 साल सश्रम कारवास की सजा

डीएन ब्यूरो

हरियाणा के नूंह जिले की एक अदालत ने 2021 के मानव तस्करी के एक मामले में तीन रोहिंग्या पुरुषों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

तीन रोहिंग्या पुरुषों को 10-10  साल सश्रम कारवास की सजा
तीन रोहिंग्या पुरुषों को 10-10 साल सश्रम कारवास की सजा


नूंह: हरियाणा के नूंह जिले की एक अदालत ने 2021 के मानव तस्करी के एक मामले में तीन रोहिंग्या पुरुषों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय के. वर्मा ने मंगलवार को सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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लोक अभियोजक प्रताप सिंह ने बताया कि नूंह की बाल कल्याण समिति को फरवरी 2021 में गोपनीय सूचना मिली थी कि दो बांग्लादेशी युवतियों को कुछ लोग मिजोरम और कोलकाता के रास्ते भारत लाये हैं।

पुलिस के अनुसार मोहम्मद अयास नामक व्यक्ति ने क्रमश: 19 और 20 साल की दोनों युवतियों को दिल्ली से नूंह लाया था।

पुलिस ने बताया कि बाद में मोहम्मद अयास और दो अन्य रोहिंग्या पुरुष- हफीज अहमद और मोहम्मद यूनुस- दोनों युवतियों को नूंह जिले के मालाब गांव ले गए और उन्हें कश्मीर घाटी में 70,000 रुपये में बेचने का फैसला किया।

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पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति की एक टीम ने मालाब गांव में उनके ठिकाने पर छापेमारी की और दोनों युवतियों को बचा लिया। बचाई गई युवतियों की चिकित्सा जांच कराने पर खुलासा हुआ कि उनके साथ बलात्कार किया गया था और उन्हें यातनाएं दी गई थी।

पुलिस ने बताया कि महिलाओं की बरामदगी के बाद नूंह के शहर पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और दिसंबर 2021 में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

लोक अभियोजक ने बताया, ‘‘सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष सभी आरोप साबित करने में सफल रहा।’’










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