हिंदी
कोच्चि: केरल की एक अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने भाई भाभी और भतीजी की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को मौत की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) बिंदु पी.ए. ने संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त जिला अदालत (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार और यौन हिंसा के मामलों के लिए) ने आरोपी को अपने सबसे बड़े भाई की बेटी(घटना के समय 33 साल उम्र) की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें: पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, जानिये क्या है पूरा मामला
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार एसपीपी ने कहा कि धारदार हथियार से महिला पर 35 बार हमला किया गया था जो अपराध की नृशंता को प्रदर्शित करता है।
अभियोजक ने कहा कि अदालत ने आरोपी को अपने सबसे बड़े भाई और भाभी की हत्या के लिए भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एसपीपी ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने हत्या के प्रयास, घर में जबरन दाखिल होने और गंभीर चोट पहुंचाने सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोपी को कुल 46 साल की सजा सुनाई और उस पर 4.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
यह भी पढ़ें: हत्या के मामले में पिता-पुत्र को मिली उम्रकैद की सजा
उन्होंने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि दोषी पहले हत्या के अलावा किए गए अपराधों की सजा भुगतेगा और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी।
लोक अभियोजक के मुताबिक दोषी ने 2018 में संपत्ति विवाद में घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि दोषी ने 33 वर्षीय पीड़िता के एक नाबालिग बेटे की भी हत्या करने की कोशिश की थी।
Published : 31 January 2024, 6:50 PM IST
Topics : court death sentence kerala Triple Murder Accused अदालत केरल कोच्चि तिहरे हत्याकांड दोषी सजा
No related posts found.