Kerala: अदालत ने तिहरे हत्याकांड के दोषी को सुनाई मौत की सजा

डीएन ब्यूरो

केरल की एक अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने भाई भाभी और भतीजी की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को मौत की सजा सुनाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर


कोच्चि: केरल की एक अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने भाई भाभी और भतीजी की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को मौत की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) बिंदु पी.ए. ने संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त जिला अदालत (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार और यौन हिंसा के मामलों के लिए) ने आरोपी को अपने सबसे बड़े भाई की बेटी(घटना के समय 33 साल उम्र) की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई।

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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार एसपीपी ने कहा कि धारदार हथियार से महिला पर 35 बार हमला किया गया था जो अपराध की नृशंता को प्रदर्शित करता है।

अभियोजक ने कहा कि अदालत ने आरोपी को अपने सबसे बड़े भाई और भाभी की हत्या के लिए भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एसपीपी ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने हत्या के प्रयास, घर में जबरन दाखिल होने और गंभीर चोट पहुंचाने सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोपी को कुल 46 साल की सजा सुनाई और उस पर 4.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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उन्होंने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि दोषी पहले हत्या के अलावा किए गए अपराधों की सजा भुगतेगा और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी।

लोक अभियोजक के मुताबिक दोषी ने 2018 में संपत्ति विवाद में घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि दोषी ने 33 वर्षीय पीड़िता के एक नाबालिग बेटे की भी हत्या करने की कोशिश की थी।










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