Uttar Pradesh: हत्या के मामले में पिता-पुत्र को मिली उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
![पिता-पुत्र को मिली उम्रकैद की सजा](https://static.dynamitenews.com/images/2024/01/31/uttar-pradesh-father-and-son-get-life-imprisonment-in-murder-case/65ba2dd87b547.jpg)
बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बुधवार को बताया कि छह अगस्त 2021 को कठोवा गांव निवासी सियाराम वर्मा की पत्नी ने ललिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसी के गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार दुबे और उसके पिता कामेश्वर ने उसके पति को पीट-पीटकर मरणासन्न हालत में सड़क किनारे फेंक दिया था और बाद में उसके पति कि अस्पताल में मौत हो गई थी।
यह भी पढ़ें |
Uttar Pradesh: हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास
यह भी पढ़ें: फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश इफ्तिखार अहमद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अखिलेश और उसके पिता कामेश्वर को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें |
गोंडा में हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास