वाड्रा की जमानत खारिज कराने ईडी पहुंचा हाई कोर्ट

डीएन ब्यूरो

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन मामले में कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वाड्रा की जमानत खारिज कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में देने का आग्रह किया है ।

राबर्ट वाड्रा
राबर्ट वाड्रा


नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन मामले में कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वाड्रा की जमानत खारिज कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में देने का आग्रह किया है। निचली अदालत से धन शोधन मामले में वाड्रा और उनके करीबी मनोजन अरोड़ा को अग्रिम जमानत मिली हुई है। ईडी ने दोनों को जमानत दिए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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ईडी ने न्यायाधीश चंद्र शेखर के समक्ष कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत है। बचाव पक्ष के वकील ने ईडी के दावों का खंडन करते हुए कहा कि उसका मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। जांच एजेंसी जब भी उसके मुवक्किल को पूछताछ के लिए तलब करती है वह हाजिर होते हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश शेखर ने विस्तृत सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की है।

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति राबर्ट लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में लगभग 17 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने के मामले में धन शोधन आरोपों के घेरे में है और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी इस मामले की जांच कर रहा है। निचली अदालत ने वाड्रा को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी। वाड्रा बिना पूर्व इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते और जांच एजेंसी के बुलाने पर वह उसके समक्ष हाजिर हों (वार्ता)










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