अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में तीन ऑटो रिक्शा चालकों को बरी किया
महाराष्ट्र में ठाणे जिला अदालत ने वर्ष 2012 के एक मामले में दंगा करने और एक कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास के आरोपी तीन ऑटोरिक्शा चालकों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे जिला अदालत ने वर्ष 2012 के एक मामले में दंगा करने और एक कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास के आरोपी तीन ऑटोरिक्शा चालकों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शेटे ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई।
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अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पीड़ित ठाणे के मीरा रोड इलाके में ऑटो रिक्शा के किराए का मुद्दा उठाता था। 11 अक्टूबर 2012 को तीन ऑटो रिक्शा चालकों ने कार्यकर्ता पर हथियारों से हमला किया।
बचाव पक्ष ने दावा किया कि तीनों अपराध में शामिल नहीं थे और उन्हें फंसाया गया है।
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न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कथित अपराध के पीड़ित राकेश सरवेगी से पूछताछ की, लेकिन वह आरोपी व्यक्तियों को नहीं पहचान पाया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘पीड़ित की गवाही से पता चलता है कि अपराध स्थल पर भीड़ जमा हो गई थी और वह गिर गया था, जिसकी वजह से उसे चोटें आईं। गवाह अदालत में मौजूद किसी भी आरोपी को पहचान नहीं पाया । इस प्रकार, पीड़ित की गवाही अभियोजन पक्ष के किसी काम नहीं आई।”