सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ा झटका, 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश

लोक सभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश जारी किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 4 March 2024, 4:19 PM IST
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नई दिल्ली: लोक सभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। 

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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जमीन के लिये आवेदन कर सकती है। 

आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये शिकायत दी गई थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर पार्टी का दफ्तर बनाया गया है। 

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इस मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को शीर्ष अदालत ने आप को दफ्तर की जगह खाली करने का आदेश जारी किया।

Published : 
  • 4 March 2024, 4:19 PM IST