हिंदी
नई दिल्ली: लोक सभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है।
यह भी पढ़ें: दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा, कमल पर भारी पड़ी झाड़ू
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जमीन के लिये आवेदन कर सकती है।
आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये शिकायत दी गई थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर पार्टी का दफ्तर बनाया गया है।
यह भी पढ़ें: पहली बार आप ने छीनी भाजपा से सत्ता, दिल्ली के चुनाव नतीजों से मिले नये राजनीतिक संकेत
इस मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को शीर्ष अदालत ने आप को दफ्तर की जगह खाली करने का आदेश जारी किया।
Published : 4 March 2024, 4:19 PM IST
Topics : AAP New Delhi order Supreme Court Vacate Office आदेश आम आदमी पार्टी ऑफिस नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट