Sambhal Violence: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक, FIR पर कोर्ट ने दिया ये निर्देश

सपा सांसद को हाईकोर्ट ने राहत दी है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 January 2025, 1:48 PM IST
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प्रयागराज: संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के मामले में आरोपी सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार केस के तहत थोड़ी राहत दी है। इसमें सात साल से कम सजा वाले अपराध में सामान्य तौर पर गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब कर एक साथ सुनवाई करने तथा दर्ज एफआईआर रद करने की मांग अस्वीकार कर दी है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथाड न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल शासकीय अधिवक्ता ए के सण्ड ने पक्ष रखा।