

एक जूस बेचने वाले के होश उस समय उड़ गए जब उसे 7 करोड़ रुपये भरने का नोटिस आया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छोटे जूस विक्रेता को आयकर विभाग ने 7 करोड़ 79 लाख रुपये का नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलते ही जूस बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाले मोहम्मद रहीस और उनके परिजन सदमे में हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, मामला अलीगढ़ के सराय रहमान इलाके का है, जहां रहने वाले मोहम्मद रहीस रोजाना सड़क किनारे एक छोटी सी जूस की दुकान लगाते हैं। इसी दुकान से वह अपने बूढ़े माता-पिता, पत्नी और बच्चों का खर्च किसी तरह चलाते हैं। लेकिन हाल ही में डाक से आए एक नोटिस ने उनका जीवन ही बदल दिया।
नोटिस में 7.79 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश
डाक से मिले आयकर विभाग के नोटिस में रहीस को 7 करोड़ 79 लाख रुपये की भारी भरकम रकम जमा करने का आदेश दिया गया है। नोटिस पढ़ते ही रहीस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जूस बेचकर मुश्किल से घर चलाने वाले रहीस के लिए यह रकम सुनना भी किसी सदमे से कम नहीं था।
परिवार परेशान, मां की तबीयत बिगड़ी
रहीस की पत्नी हिना ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद से पूरा परिवार बेहद परेशान है। उन्होंने कहा, "हम गरीब लोग हैं। मेरे पति जूस बेचकर घर चलाते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि आयकर विभाग ने इतना बड़ा नोटिस कैसे भेज दिया। नोटिस की वजह से घर में सभी चिंतित हैं और मेरी सास की तबीयत भी खराब हो गई है।"
नोटिस भेजे जाने पर उठे सवाल
परिवार का कहना है कि हो सकता है यह नोटिस किसी गलती या फर्जी तरीके से उनके नाम पर हुए लेन-देन के कारण आया हो। रहीस ने प्रशासन से मामले की जांच कर असलियत सामने लाने और जल्द समाधान की मांग की है।
प्रशासन से जांच की गुहार
फिलहाल रहीस और उनका परिवार इस उम्मीद में है कि आयकर विभाग और प्रशासन मामले की सच्चाई सामने लाएगा और उन्हें इस मुसीबत से राहत मिलेगी। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग भी हैरान हैं और पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।