

देश की राजधानी दिल्ली में 14 सितंबर को हुए बीएमडब्ल्यू हादसे के आरोपी ने कोर्ट से घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की। जिस पर कोर्ट ने अपना पक्ष रखा।
New Delhi: दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी के वकील ने कोर्ट से घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की। जिस पर कोर्ट ने यह कहकर इंकार कर दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत फुटेज आरोपी को दी जा सके।
गौरतबल है कि दिल्ली में 14 सितंबर को रिंग रोड पर बीएमडब्ल्यू हादसे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो गई।
मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील गगन भटनागर ने एफआईआर में दर्ज पूरे घटनाक्रम का हवाला देते हुए जज के सामने दलील दी कि इस मामले का पूरा आधार सीसीटीवी पर टिका हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट को धौला कुआं मेट्रो के खंभा नंबर 65 और 67 की फुटेज भी मंगवानी चाहिए और देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे मामले में चीजें और साफ हो जाएंगी।
हालांकि, मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत फुटेज आरोपी को दी जा सके। इस कमेंट पर कौर के वकील ने कहा कि वो यह नहीं कह रहे हैं कि फुटेज उन्हें दी जाए, बल्कि इसे सुरक्षित रखाकर अदालत में पेश किया जाए।
इस मामले में गगनप्रीत के वकील भटनागर ने जांच अधिकारी पर आरोप लगाया है कि जब याचिका दायर कर उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने टालमटोल किया।
DUSU Chunav Result 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित
अब कोर्ट ने जांच अधिकारी को 19 सितंबर यानी शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही धौला कुआं थाने के एसएचओ को भी नोटिस जारी किया है।
इस मामले में कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को फिलहाल 27 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी।
H3N2 फ्लू के कारण दिल्ली-NCR में स्वास्थ्य संकट, जानें सही पहचान और इलाज की जरूरत
बता दें कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की 14 सितंबर को रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे में जिस कार से नवजोत की मौत हुई थी, उसको गगनप्रीत चला रही थी, जिसे एक्सीडेंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद घर लौट रहे थे।