नए बाइक खरीददारों को मिलेगा डबल सुरक्षा पैक, BIS मानक हेलमेट देना होगा जरूरी

सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है, अब दोपहिया कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर

Post Published By: सौम्या सिंह
Updated : 28 June 2025, 2:28 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए नया नियम प्रस्तावित किया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति जब नया दोपहिया वाहन खरीदेगा, तो वाहन निर्माता कंपनी को उसे दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए 23 जून 2025 को इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, सरकार का यह फैसला चालक और पीछे बैठने वाले दोनों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रस्तावित नियम के अनुसार, यह व्यवस्था नए संशोधित नियमों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने के भीतर लागू हो जाएगी।

दो हेलमेट अनिवार्य- BIS मानकों के अनुसार

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों को वाहन की खरीद के समय ग्राहक को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार दो सुरक्षात्मक हेलमेट (सुरक्षात्मक हेडगियर) देना अनिवार्य होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने वाले हेलमेट प्रदान करना है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में दोनों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Two-Wheeler SafetyGovernment Initiative

दोपहिया कंपनियों को BIS मानक हेलमेट देना होगा जरूरी (फोटो सोर्स-इंटरनेट)

हालांकि, यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत हेलमेट पहनने से छूट प्राप्त है, जैसे कि कुछ धार्मिक समुदाय के सदस्य।

ABS भी होगा जरूरी

हेलमेट नियम के अलावा, मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों के लिए एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान की घोषणा की है। 1 जनवरी 2026 से, L2 श्रेणी के सभी नए दोपहिया वाहन, जिनकी इंजन क्षमता 50CC से अधिक है या जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकते हैं, उनमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा।

यह ABS प्रणाली भारतीय मानक IS14664:2010 का पालन करेगी। ABS तकनीक खास तौर पर तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में वाहन को संतुलन देने और फिसलने से बचाने में मदद करती है।

जनता से मांगे गए सुझाव

यह प्रस्तावित नियम फिलहाल जनता और हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए खुला है। इच्छुक नागरिक और संस्थाएं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर comments-morth@gov.in पर अपने सुझाव, आपत्तियां या राय साझा कर सकते हैं। मंत्रालय इन सभी प्रतिक्रियाओं पर विचार कर अंतिम अधिसूचना जारी करेगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम देशभर में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए उठाया गया है। दोपहिया वाहन सड़क हादसों में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। हेलमेट और ABS जैसे सुरक्षा उपकरण अनिवार्य करने से हादसों में गंभीर चोटों और मौतों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है।

Location : 

Published :