मालवीय नगर होटल अग्निकांड: आरोपी कुक की जमानत खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कुक केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साकेत कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच अभी जारी है और फायर सेफ्टी व लापरवाही के पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 8 June 2026, 5:26 PM IST
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Delhi: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड मामले में अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। घटना के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी केशव नेगी की जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस फैसले के साथ मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और तेज हो गई है।

साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला

सोमवार को अदालत में आरोपी केशव नेगी और होटल से जुड़े दूसरे आरोपी लवकेश बजाज को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

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क्या है पूरा अग्निकांड मामला

मालवीय नगर के एक होटल में हाल ही में अचानक भीषण आग लग गई थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग की शुरुआत होटल की किचन से होने की बात सामने आई थी।

लापरवाही और सुरक्षा पर सवाल

जांच में यह भी सामने आया कि गैस रिसाव या कमर्शियल सिलेंडर की लापरवाही इस हादसे की वजह हो सकती है। इसी आधार पर पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज की है।

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जांच एजेंसियां सक्रिय

पुलिस और फायर विभाग अब होटल के सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और फायर NOC की जांच कर रहे हैं। साथ ही होटल प्रबंधन और कर्मचारियों से लगातार पूछताछ जारी है।

Location :  Delhi

Published :  8 June 2026, 5:26 PM IST

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