

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया है।
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New Delhi: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित थी। इस निर्णय से उन करदाताओं को राहत मिली है जो अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।
क्यों लिया यह फैसला?
सीबीडीटी ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि करदाताओं को समय सीमा बढ़ाने का यह निर्णय तकनीकी और अन्य कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के इच्छुक करदाता अब 16 सितंबर की शाम तक अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं।
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करदाताओं को सलाह
साथ ही सीबीडीटी ने यह भी जानकारी दी है कि ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को सुबह 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रखरखाव मोड में रहेगा। इस दौरान पोर्टल पर कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई अन्य सेवा उपलब्ध होगी। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी रिटर्न दाखिल करने की योजना इस अवधि के बाहर बनाएं। जिससे उन्हें कोई असुविधा न हो।
राहत की बात
आयकर रिटर्न की समय सीमा में यह एक बार वृद्धि करदाताओं के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है, क्योंकि कई करदाता आखिरी दिनों में तकनीकी दिक्कतों, दस्तावेजों की उपलब्धता या अन्य कारणों से रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ रहे। इस तिथि विस्तार से उन्हें सही समय में सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्न जमा करने का अवसर मिलेगा।
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जल्दी कर लें सभी काम पूरे
आयकर विभाग ने लगातार करदाताओं को याद दिलाया है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर इकट्ठे कर लें और जल्द से जल्द ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से रिटर्न दाखिल करें। जिससे अंतिम समय में भीड़ या तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े।