Waqf Board Law: गैर मुस्लिम भी बन सकता है वक्फ बोर्ड का सीईओ? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी जिनमें यह प्रावधान भी शामिल है कि केवल पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे लोग ही वक्फ बना सकते हैं।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 15 September 2025, 2:44 PM IST
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन कानून से जुड़े कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने कानून के संबंध में अहम टिप्पणियां भी की।

सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता, लेकिन 'कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है। कुछ सेक्शन पर विवाद है जिसको लेकर कोर्ट आगे की सुनवाई कर रही है।

गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं वक्फ बोर्ड का सीईओ

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि जहां तक ​​संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने गैर-मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया यानी किसी गैर मुस्लिम या हिंदू के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है।

शीर्ष अदालत ने बतौर सुझाव कहा है कि संभव हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम हो।

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कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

1. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था।
2. जांच शुरू होने के बाद से लेकर अंतिम निर्णय तक और हाई कोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन- तीसरे पक्ष के संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाएंगे।
3. स्टेट वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते।
4. शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है। केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है।
5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता, यह ट्रिब्यूनल का काम है।
6. वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी 1995 से 2013 तक लागू थी और अब दोबारा लागू की गई है।
7. कोर्ट ने कहा कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का अधिकार देना- शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है।
8. जब तक शीर्षक (title) तय नहीं होता, वक्फ से संपत्ति का कब्ज़ा नहीं छीना जाएगा।
9. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 23 को भी स्थगित किया जिसमें कहा गया था कि पदेन (Ex-officio) अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य है।
10. इस तरह शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन कानून, 2025 की धारा 3(r), धारा 2(सी), धारा 3 (सी) और धारा 23 को स्थगित किया है।

 

 

 

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 15 September 2025, 2:44 PM IST

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